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Contents
- 1 मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना
- 2 प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश 2023 के लाभ
- 3 प्रसूति सहायता योजना में 16000 कैसे मिलेंगे
- 4 श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता
- 5 प्रधानमंत्री प्रसूति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 6 प्रसूति सहायता योजना फॉर्म कैसे करे
- 7 प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- 8 प्रसूति सहायता योजना: बच्चे को मिल सकेगा सुरक्षित मातृत्व और माता को मिलेंगे 16000 रूपये
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना
श्रमिक परिवार की महिलाओं के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों की डिलीवरी करा सके क्योंकि सभी श्रमिक महिलाएं काम करके अपना जीवन यापन करती हैं।
इसलिए मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर और श्रमिक वर्ग के परिवार की गर्भवती महिलाओ के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 में शुरू की गयी थी।
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रमिक वर्ग के परिवार की गर्भवती महिलाओ को गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय राशि की सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश 2023 के लाभ
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सभी श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओ को प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत महिलाये इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- एमपी प्रसूति सहायता योजना 2023 के अंतर्गत गर्भवती महिलाओ को सरकार की ओर से 16000 रूपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इसके साथ ही लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की डिलीवरी के दौरान एवं बीमारी चिकित्सा के कारण मातृत्व लाभ सुविधा प्रदान की जाती है।
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023 का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएँ एवं पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पहले यह योजना सिर्फ दो बच्चों तक के लिए थी किंतु अब 3 बच्चों की प्रसूति तक दे है। यदि आप की दूसरी डिलीवरी में एक साथ दो बच्चे हो तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- प्रसूति सहायता योजना का लाभ मध्य प्रदेश की ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रो की असंगठित श्रमिक एवं असंगठित श्रमिक परिवार की महिलाये लाभ ले सकती है।
- मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 16000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
- गर्भवती महिला को दो किस्तों में वित्तीय राशि का भुगतान किया जाता है। राशि की पहली किस्त बच्चे के जन्म के 3 माह पूर्व एएनएम जांच करवाने पर एवं आवश्यक टीकाकरण करने पर 4000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तथा दूसरी किस्त बच्चे के जन्म होने के पश्चात शासकीय चिकित्सालय द्वारा 12000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
प्रसूति सहायता योजना में 16000 कैसे मिलेंगे
प्रस्तुति सहायता योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 16000 रुपये की वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। यहां राशि गर्भवती महिला को दो किस्तों में भुगतान की जाती है।
पहली 4000 रुपये राशि की किश्त बच्चे के जन्म के 3 महीने पहले एएनएम जांच करवाने पर एवं आवश्यक टीकाकरण करने पर प्रदान की जाती है। तथा दूसरी क़िस्त बच्चे के जन्म होने के पश्चात शासकीय चिकित्सालय द्वारा एचबीवी टीकाकरण कराने के बाद 12000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता
- केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है जिनके पति या तो स्वयं असंगठित श्रमिक के रूप में संबल योजना में रजिस्टर्ड है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला की न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। उससे कम आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है।
- केवल मध्य प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को ही इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए शासकीय चिकित्सालय में डिलीवरी करवानी होगी।
प्रधानमंत्री प्रसूति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आयु का प्रमाण पत्र
- लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड
- प्रेगनेंसी एवं डिलीवरी से संबंधित दस्तावेज
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 60 दिनो के बाद आवेदन की स्थिति में
प्रसूति सहायता योजना फॉर्म कैसे करे
- मध्य प्रदेश राज्य की गर्भवती महिलाये इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है तो वह अपने नज़दीक के लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकती है।
- वहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता,आधार नंबर,गर्भावस्था की तारीक आदि जानकारी भरनी होगी।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न करके जहाँ से आवेदन फॉर्म लिया था वही जाकर जमा करना होगा।
- भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए.एन. एम. (ANM) एवं चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
- महिला को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है।
प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट लोक सेवा प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको मेनू बार में लोक सेवा अभिकरण के सेक्शन से ऑनलाइन सेवाएं के विकल्प पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको डाउनलोड के सेक्शन से आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- इस पर आपको विभाग के सेक्शन से लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको सेवा के सेक्शन से जननी सुरक्षा योजना स्वीकृत के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके सभी जानकारी को भरना है। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके नजदीक के लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जमा करना है।
- यदि आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तब आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है।
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श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता
- केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है जिनके पति या तो स्वयं असंगठित श्रमिक के रूप में संबल योजना में रजिस्टर्ड है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला की न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। उससे कम आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है।
- केवल मध्य प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को ही इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए शासकीय चिकित्सालय में डिलीवरी करवानी होगी।
प्रधानमंत्री प्रसूति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आयु का प्रमाण पत्र
- लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड
- प्रेगनेंसी एवं डिलीवरी से संबंधित दस्तावेज
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 60 दिनो के बाद आवेदन की स्थिति में