जम्मू-कश्मीर मे अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, विशेष राज्य के प्रस्ताव को किया निरस्त

जम्मू-कश्मीर मे अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, विशेष राज्य के प्रस्ताव को किया निरस्त

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बैठक मे सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है।

जम्मू कश्मीर मे आर्टिकल 370 को हटाने की फैसले को लेकर का सुप्रीम कोर्ट ने अपने मोबाइल लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए यह फैसला लिया है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से नहीं हटाया जाएगा इसके अनुरूप जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा हालांकि यह फैसला अस्थाई रूप से रहेगा इसको कभी भी बदल सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी अपडेट नहीं है कि अभी आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जाएगा इसके साथ यह सुनिश्चित भी हो गया है कि अब जम्मू कश्मीर में अभी भी भारत का संविधान ही चलेगा।

जम्मू-कश्मीर मे लागू रहेगा भारतीय संविधान

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 11 दिसंबर 2023 को जैसे ही तो उस पर मुहर लगा दी गई कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 कॉपर है लागू नहीं किया जाएगा बल्कि इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में अभी भी भारतीय संविधान ही देते रहेगा और भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार ही जम्मू कश्मीर के शासन और प्रशासन को चलाया जाएगा।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डिवाय चंद्रचूड़ ने कहा की राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है। जो पूरी तरह से बैठे हैं उनके द्वारा लिया गया फैसला उनकी शक्तियों के अंतर्गत आता है जिस वजह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 ना रहने सहमति प्रदान की जाती है।

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