रिलेशनशिप मे रहने वाले अविवाहित कपल्स को खुशखबरी, Allahbad High Court ने दीं साथ रहने की मंजूरी

रिलेशनशिप मे रहने वाले अविवाहित कपल्स को खुशखबरी, Alllahbad High Court ने दीं साथ रहने की मंजूरी

अविवाहित रूप से संबंध रखने वाले लड़के लड़कियों के लिए खुशी की खबर आई है। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए बिना शादी किए भी साथ में रहने की मंजूरी को दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद के खिलाफ देखे जाने वाले मामलों को लेकर कुछ समुदायों के द्वारा इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। जिसके लिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें इस बात की पूर्ण पुष्टि हो चुकी है कि बिना शादी के कोई भी जोड़ा कहीं पर भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है।

क्या कहा कोर्ट ने

लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बालिग़ जोड़े को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है भले ही वह अलग-अलग जाति या धर्म के क्यों ना हो। उनकी शांतिपूर्ण जीवन में किसी को भी हस्तक्षेप करने की कोई भी अनुमति किसी को नहीं है। किसी भी जोड़ी के शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करना अनुच्छेद 19 और 21 के अधिकार का हनन करना होगा। इसलिए अब हर एक कपल्स को साथ रहने का पूरा अधिकारकानून के द्वारा दिया जाता है

कपल्स के अभिभावक भी नहीं लगा सकते रोक

लिव इन रिलेशनशिप पर हाई कोर्ट ने अहम् फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है कि किसी भी बालिग़ कपल्स के अन्य किसी व्यक्ति या माता पिता को भी उनके इस रिश्ते में हस्तक्षेप करने की किसी भी प्रकार की अनुमति कानून नहीं देता है। ऐसा करने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

रिलेशनशिप मे रहने वाले अविवाहित कपल्स को खुशखबरी, Allahbad High Court ने दीं साथ रहने की मंजूरी

जस्टिस सुरेंद्र सिंह ने सुनाया फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस सुरेंद्र सिंह ने इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया यह है। यह फैसला कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली रजिया की याचिका को दायर करते हुए निस्तारित किया है। दरअसल रजिया ने बताया है कि वह और उसका पार्टनर बालिग़ है और वह अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं लेकिन परिवार वालों के ना खुश होने से कुछ लोग हमें बहुत धमका रहे हैं। जिसकी शिकायत मैंने पुलिस कमिश्नर से की थी लेकिन कार्यवाही न होने के कारण  मुझे कोर्ट में आना पड़ा। उसने कोर्ट में बताते हुए कहा कि वह आगे चलकर भविष्य में उसके साथ शादी भी करेंगी।

जानकारी के लिए हम आपको बता दें लाइव इन रिलेशनशिप के मामले को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट भी अपनी टिप्पणी जाहिर कर चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो बालक जोड़े अपनी आपसी सहमती से एक दूसरे के साथ रह सकते है और यह कानून की नज़र मे अवैध नहीं मना जायेगा। इसी पक्ष को रखते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट ने भी यह फैसला लिया है।

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