मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना | Cm Uddhayam Kranti Yojana

आज इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में जानेंगे। इस आर्टिकल के द्वारा हम उद्यम क्रांति योजना क्या है इसका उद्देश्य क्या है।

इस योजना के लाभ क्या है। इस योजना की पात्रता क्या है। इस योजना के क्या प्रावधान है। इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। इस आर्टिकल के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।

इस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा नागरोदय मिशन के उद्घाटन समारोह में की गई थी। उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा बैंक को प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को कोई भी किसी भी प्रकार की गारंटी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक को नहीं देनी होगी। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को ऋण पर ब्याज सब्सिडी छूट भी प्रदान की जाएगी।

 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के द्वारा प्रदेश के नागरिक अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर पाएंगे।

मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना के लाभ 

  • इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत ऋण पर लाभार्थी को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
  •  इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
  • नागरिक इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
  • इस योजना के द्वारा प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
  • केवल मध्य प्रदेश के बेरोजगार नागरिक ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रावधान

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • आवेदक द्वारा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • केवल वहीं आवेदक इस योजना का लाभ ले सकते है जो किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर ना हो एवं राज्य या केंद्र सरकार के किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
  • यदि आवेदक का परिवार आय कर दाता है तो इस स्थिति में उसे पिछले 3 वर्षों की आय कर विवरण आवेदन के साथ संग्रह करना अनिवार्य है।
  • इस योजना अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता एनपीए बना रहेगा।
  • इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का ब्याज अनुदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा ब्याज अनुदान की राशि वार्षिक आय के आधार पर प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • इस योजना का कार्यान्वयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता

  • सर्वप्रथम आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • अधिकतम आयु 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • आवेदक द्वारा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1200000 से कम होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक कर दाता है तो इस स्थिति में आवेदक द्वारा पिछले 3 वर्षों के आयकर विवरण आवेदन के साथ जमा करना होगा ।
  • केवल नये उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • केवल वही नागरिक इस योजना का लाभ  ले सकते हैं जो किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर ना हो।
  • आवेदक के द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।

मुख्यमंत्री उधम योजना के लिए आवश्क दस्तावेज 

  • दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • समग्र id 

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पंजीकरण

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रदेश में युवाओं में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गारंटी फ्री लोन लाभार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। जिससे कि वह अपना उद्यम स्थापित करके रोजगार प्राप्त कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

यदि आप भी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण की राशि पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के बेरोजगार नागरिक ही उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

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