मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना, महिला सशक्तिकरण योजना 2023

इस आर्टिकल में मुख्य्मंत्री महिला सशक्तिकरण योजना क्या है। इस योजना का उद्देश्य क्या है इस योजना की पात्रता क्या है। इस योजना के लाभ क्या है। इस योजना के अंतर्गत किन-किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है आदि के बारे में इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार जानेंगे। इस आर्टिकल अंत तक जरुर पढ़े।

किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित, महिलाओं को पारिवारिक आर्थिक सहायता नहीं मिलती है तो उनके जीवन यापन करने के सभी रास्ते लगभग बंद हो जाते है एवं ऐसी परिस्थितियों के लिए परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है।

यदि किसी भी पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उसकी रूचि के अनुसार कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से शामिल दिया जाए तो वह स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण आसानी से कर सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सभी प्रकार से सशक्त बनाना था। इस उद्देश्य से ’’मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना’’ मध्यप्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य

इस योजना के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे सरल उपाय है उन्हें कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड देने से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना का मुख्य यही उद्देश्य है। 

कई महिलाएं आज भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। अशिक्षित या विधवा महिलाओं में आत्मनिर्भरता की बहुत ही कमी देखने को मिलती है। उन्हें अपना जीवन यापन करने में अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। उनको अपने पिता या पति पर पूर्ण रुप से आश्रित होना पड़ता है। और इसी कारण उन्हें कई बार अपमानित भी किया जाता है। 

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वे किसी पर आश्रित ना रहकर स्वयं तथा अपने बच्चों का आर्थिक भार उठा सकें।

प्रधान मंत्री vaya vandana योजना 2023

Online ITR file कैसे करें 2023

मध्यप्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत निम्न महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके

  • मध्यप्रदेश राज्य की सभी पीडित महिलाएं और बालिकाएं। 
  • दुर्व्यवहार तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं।
  • दहेज प्रताडित तथा अग्नि पीडित औरतें। 
  • एसिड से पीड़ित महिलाए।
  • गरीबी रेखा के नीचे वाली तलाकशुदा महिलाएं।
  • बिधवा महिलाएं।
  • बाल विवाह की शिकार बालिकाएं।
  • बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका। 
  • दुर्व्यवहार से बचाई गई महिलाएँ जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती हो। 
  • जेल से रिहा महिलाएँ।
  •  तलाकशुदा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती हों। 
  • शासकीय एवं अशासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि गृहों में निवासरत बालिकाएं एवं महिलाएं। 

 महिलाएं या लडकियां बाल विवाह का शिकार हुए है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है।

योजना के लिए पात्रता 

  • आवेदक सर्वप्रथम माध्यम प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • केवल महिलायें ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • हितग्राही लक्षित समूह अनुसार महिलाएं पीडित विक्टिम् की श्रेणी में आती हो। 
  •  आवेदिका या उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता हो।
  • बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका।
  • दुर्व्यवहार से बचाई गई महिलाएँ जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। 

 महिला सशक्तिकरण योजना के लाभ 

  • आपातकाल स्थिति में महिलाओं की सहायता करना। 
  • इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को पुनर्स्थापित करना। 
  • विपत्तिग्रस्त, पीडित, असहाय और निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित करना।
  • महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर सुधारना ।
  • महिलाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करना। 
  • महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। 
  • महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर सुधारना। 
  • विपत्तिग्रस्त, पीडित, असहाय और निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित करना।
  • महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर सुधारना। 

मुख्यमंत्री महिला प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत निम्न विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है 

  • फार्मेसी
  •  ब्यूटीशियन
  • होटल इवेंट मैनेजमेंट कोरसिस 
  • नर्सिंग, शार्ट टर्म मैनेजमेंट 
  • क्योस्क बैकिंग 
  • कुकिंग
  • प्रयोग शाला सहायक 
  • आई. टी. आई तथा पोलिटेकनिक
  • फिसियोथेरेपी कोर्स 
  • बी. एड एवं डी. एड कोरसिस
  • शासकीय संस्थाओं में निवासरत महिलाओं के विषय आया, दाई, वार्ड परिचारिका, होस्पिटैलिटी तथा अन्य प्रशिक्षण जो कि विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं। 

ये सब प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं द्वारा दिए जाते जिनके द्वारा जारी डिग्री एवं प्रमाण पत्र,शासकीय एवं अशासकीय सेवाओं में पूर्णता मान्य हों। इस योजना में प्रशिक्षण पर होने वाले पूर्ण व्यय में प्रशिक्षण शुल्क एवं आवासीय व्यवस्था शुल्क शामिल रहता है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना

महिला सशक्तिकरण योजना में आवेदन कैसे करें

किसी महिला द्वारा आवेदन जिला महिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में डाक से या स्वयं उपस्थित होकर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना के लिए आवेदन पत्र दो प्रकार से भरा जा सकता है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम के द्वारा इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण योजना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन

ऑनलाइन आवेदन के लिए महिला को वेबसाइट पर फार्म भरना होगा और सब जरुरी जानकारी देनी होगी। 

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाईट https://mpwcdmis.gov.in पर जाएं। योजना सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद योजना का पेज होम खुल जाएगा। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण योजना पर क्लिक करें। इसके बाद पोर्टल पर अपना खाता बनाकर लॉगिन करें या MP Online आइडी से लॉगिन करें। अब आपको योजना का आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है।

महिला सशक्तिकरण योजना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन

महिला अपना आवेदन पत्र जिला महिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में डाक के माध्यम से भेज सकती है। या फिर स्वयं जिला अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन का फार्म भरकर जमा कर सकती हैं। 

आवेदन पत्र जमा करने के बाद उस फॉर्म की सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की जाती है। पन्द्रह दिन के अन्दर आवेदक को अधिकारीयों द्वारा दिये गए निर्णय से अवगत करा दिया जाता है। 

[sp_easyaccordion id=”30010″]