लाडली बहना आवास योजना मे आवेदन 17 सितम्बर से शुरू, जल्दी से इन दस्तावेजों को कर ले तैयार नहीं तों रह जायेगी योजना से वंछित

लाडली बहना आवास योजना मे आवेदन 17 सितम्बर से शुरू, जल्दी से इन दस्तावेजों को कर ले तैयार नहीं तों रह जायेगी योजना से वंछित

जैसा कि आप सभी को पता है की लाडली बहन आवास योजना की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कर दी है इस योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहनाओं के लिए आवास हेतु पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाडली बहन आवास योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आवास हेतु पक्का मकान मुहैया कराने के लिए लाडली बहन आवास योजना को शुरू किया है।

लाडली बहन आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 4 लाख महिलाओं को लाभान्वित किए जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस वक्त इस योजना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान कर दिया है कि 17 सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के लिए आवेदन प्रारंभ कर दिए जाएंगे। 27 सितंबर 2023 से यह आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होकर 5 अक्टूबर 2023 तक नियमित चलेंगे।हालांकि हम आपको बताने की लाडली बहन आवास योजना का लाभ मध्यप्रदेश के प्रत्येक लाडली बहन को नहीं दिया जाना है। इसके लिए कुछ महिलाएं ही पात्र मानी जाएगी। नीचे हम आपको इस लेख में पूरी जानकारी बता देंगे कि कौन सी महिला इसके लिए अपात्र घोषित किया जा रहा है।

इस आर्टिकल मर आपको यह जानकारी भी प्राप्त होगी की लाडली बहन आवास योजना के तहत आवेदन कैसे करें और इसके लिए कौन-कौन सी दस्तावेजों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी,तो आईए जानते हैं।

लाडली बहना आवास योजना के लिये पात्र महिलाये

इस बात की जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं की लाडली बहन आवास योजना के तहत प्रत्येक महिला को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा इसके लिए कुछ महिलाएं ही पत्र होगी नीचे हम आपको इन सभी शर्तों को बता देते हैं। जिसके द्वारा आपको यह पता चल जाएगा की लाडली बहन आवास योजना के लिए कौन-कौन सी महिला पात्रता रखती है।

लाडली बहना आवास योजना मे आवेदन 17 सितम्बर से शुरू
  • मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के 97 हजार ऐसे परिवार हैं जो MIS पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करवाने से छूट गए, वह लाडली बहना आवास योजना के लिये पात्र होंगी।
  • ऐसे परिवार जिनके सरकार के MIS पोर्टल पर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, उन महिलाओं को इस योजना मे शमीप किया जाना है।
  • साल 2011 में आर्थिक जनगणना के दौरान आवास प्लस योजना में ना आने वाली महिलाओं के लिए लाडली बहन आवास योजना से जोड़ा जाएगा।
  • ऐसे परिवार की महिला जिनका पहले किसी भी प्रकार की केंद्री या राज्य के द्वारा चलाई गई आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। उन महिलाओं को भी इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाना है।
  • गरीबी रेखा के परिवार की महिला जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान उपलब्ध नहीं है उनको भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।

अपात्र महिलाये

लाडली बहन आवास योजना के तहत इन महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है।

  • ऐसी महिला जिनकी परिवार की वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपया उससे अधिक है, तो उन महिलाओं को योजना से नहीं जोड़ा जाएगा।
  • ऐसे परिवार की महिला जिनके परिवार से किसी भी एक सदस्य को कोई भी आवास योजना का लाभ पहले प्राप्त हो चुका है वह भी लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
  • परिवार का अगर कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्य कर रहा है तो वह भी लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
  • ऐसी महिला जिनका पहले लाडली बहन योजना के ₹1000 की राशि का लाभ नहीं मिला है, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज

लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास इन दस्तावेजों का होना आवश्यक होगा।

  • आधार कार्ड नम्बर
  • बैंक खाता पासबुक
  • परिवार समग्र आईडी
  • बैंक डिबीटी सक्रिय खाता

कैसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आवेदक को ऑफलाइन तरीके से पहले करनी होगी। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए नीचे इन स्टेप्स को फॉलो करें।

  • लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत से शुरू होगी।
  • ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव के द्वारा आवेदन फार्म को स्वीकार किए जाएंगे।
  • इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र को भरकर ग्राम पंचायत आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्तों को ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत और जनपद पंचायत से जिला जिला पंचायत के सीईओ को भेज दिये जायेंगे।
  • सीईओ के द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
  • इसके बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा आवास को स्वीकृत किया जाएगा।

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