CAA Act 2024: सीएए का फुल फॉर्म क्या है? किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जाने पूरी जानकारी

CAA Act 2024 : भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा 11 मार्च 2024 को देशभर में का कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके बाद देश भर में खुशी की ले गए जो लोग भारत में नागिता लेने के लिए पिछले कई सालों से यहां पर आप प्रवासी भारतीय के तौर पर आ रहे थे उन्हें बहुत जल्दी सरकार के द्वारा नागिता दी जाएगी ताकि भारत का नागरिक होकर वह भारत सरकार के द्वारा संचालित सभी योजना और जो भी भारत के नागरिक को अधिकार मिलते हैं,

उसका लाभ नहीं मिल सके 1 दिसंबर 2019 को संसद से CAA  कानून को पारित किया गया था लेकिन विरोध प्रदर्शन के कारण इसे ऑफिशियल तौर पर राज्यों में लागू नहीं किया गया था हालांकि अब इसे लागू कर दिया गया है अगर आप भी जाना चाहते हैं कि What is CAA: सीएए का फुल फॉर्म क्या है? किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी तो उसका पूरा विवरण हम आपको आर्टिकल में देंगे आईए जानते हैं-

CAA Act 2024 सीएए का फुल फॉर्म क्या है?

CAA, का पूरा नाम Citizens Amendment  ACT  निर्धारित किया गया है इस कानून के द्वारा भारत में 6 धर्म के लोगों को सरकार के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी  जिसमें हिंदू बौद्ध जैन सिख  पारसी ईसाई धर्म के लोगों को सरकार के द्वारा भारत नागरिकता आदि जाएगी कानून के मुताबिक भारत के तीन पड़ोसी देश अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में  रहने वाला हिंदू बौद्ध जैन सिख  पारसी ईसाई धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है और वह भारत में जाकर रहना चाहता है तो भारत सरकार उसे  Citizenship दिया जाएगा हालांकि सरकार ने कुछ नियम और शर्तें निर्धारित किए हैं उनके मुताबिक की सिटीजनशिप मिल पाएगा 11 मार्च 2024 को पूरे देश भर में का कानून को लागू कर दिया गया है और सभी राज्य सरकार को इसके अंतर्गत काम करने के आदेश भी पारित कर दिए गए हैं

CAA Act में किन देशों के किन धर्मों के लोगों भारत में नागरिकता मिल पाएगी?  

बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को भारत में सिटीजनशिप दी जाएगी। 

CAA Act के अंतर्गत नागरिकता लेने की योग्यता क्या है? 

कानून के अंतर्गत लेने के लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रकार के नियम निर्धारित किए हैं जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं

  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति, और – जिसने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो; और
  • (ii) जिसे पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3(2)(सी) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के के अंतर्गत छूट दी गई है उनको ही इसके अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी।

CAA Act के अंतर्गत नागरिकता लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे

  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान द्वारा जारी पासपोर्ट कॉपी
  • भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या एजेंसियों द्वारा जारी पहचान दस्तावेज।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड।
  •  तीन देशों (माता-पिता, दादा-दादी, या परदादा-परदादा) में से किसी एक के नागरिक की वंशावली साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज़।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त दस्तावेज़।
  • 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश को साबित करने वाले दस्तावेज़
  • भारत में आगमन पर वीज़ा और आव्रजन टिकट
  • भारत में एफआरआरओ या एफआरओ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट।

CAA Act के अंतर्गत नागरिकता लेने की प्रक्रिया

CAA Act के अंतर्गत लेने के लिए भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा ऑफिशल पोर्टल जारी किया गया है जिसके माध्यम से आप आसानी से ऑनलाइन CAA Act के अंतर्गत नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं ऑफिशल पोर्टल का लिंक हम आपको नीचे आपको दे रहे हैं-

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