आज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 09 नवंबर, 2022 के आदेश के तहत "Babaji Date Mahila Sahakari Bank Limited" का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
नतीजतन, बैंक 11 नवंबर, 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देता है।
सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं
बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है;