कंपनी के सीओआर को तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए अपने डिजिटल ऋण संचालन में आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार संहिता पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया है,
कंपनी अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित मौजूदा नियमों का भी पालन नहीं कर रही थी और ऋण वसूली उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के अनुचित उत्पीड़न का सहारा लिया था।