Rbi ने central bank पर लगाई पेनाल्टी
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Rbi ने ₹84.50 lakh की पेनाल्टी सेंट्रल बैंक पर लगाई
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नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त निर्देशों का पालन न करने का आरोप प्रमाणित था
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खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के निर्णय के सात दिनों के भीतर आरबीआई को कुछ खातों को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करने में विफल रहा
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अपने ग्राहकों से वास्तविक उपयोग के बजाय फ्लैट आधार पर एसएमएस अलर्ट शुल्क वसूल किया।
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उसी के आगे, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए
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