भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने इसलिए उनके सीओआर को रद्द कर दिया है।