Rbi: Rbi नें इस Co-Operative बैंक का लाइसेंस रद्द किया

Rbi नें एक और नई Co-Operative बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, इस बैंक का नाम महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड धारवाड़ कर्नाटक, 27 जून 2023

Rbi ने रद्द किया लाइसेंस

महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित करने से संतुष्ट है। आरबीआई द्वारा उसे इस दर्जे से हटा दिया गया है।

Rbiइसके अनुसार, भारतीय बैंकिंग व्यवसाय के लिए धारा 22 के साथ धारा 56 के अनुसार, महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को 27 जून 2023 से पहले, व्यवसाय की समाप्ति की तिथि से पहले, लाइसेंस प्राप्त जो 23 मार्च 1994 की है।

इससे महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक के लिए अनिवार्य होता है कि उसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(बी) के अर्थ में ‘बैंकिंग’ के व्यापार को बंद कर देना चाहिए, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा भी शामिल है

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