Rbi ने Sumerpur Mercantile Urban Cooperative Bank का लाइसेंस किया रद्द, Rbi ने इस बैंक का लाइसेंस 28 फरवरी 2024 को निरस्त कर दिया है, rbi सभी बैंको पर जबकर नजर फैलाये है,
Rbi – बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. इस प्रकार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22( की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है। 3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ें; बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है; बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा; और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
Rbi ने Sumerpur Mercantile Urban Cooperative Bank का लाइसेंस किया रद्द
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