Rbi: इन 2 बड़ी बैंको का रिज़र्व बैंक लाइसेंस किया रद्द, हाल ही में 5 जुलाई को Rbi ने दो बड़ी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है, Rbi को ज़ब लगता हैं की बैंक के पास पर्याप्त पूँजी और सम्भावनाये नहीं है, तो Rbi बैंको का लाइसेंस रद्द कर देती है, हालही मे Rbi नें 2 बड़ी बैंको का लाइसेंस रद्द कर दिया है,
जोकि निम्नानुसार है,
1 – The Malkapur Urban Co-Operative Bank Limited Buldhana Maharashtra
बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा,
बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 97.60% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के प्रावधानों के तहत पहले ही कुल बीमाकृत जमा का ₹496.98 करोड़ का भुगतान कर दिया है।
2 – Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita Bengaluru
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) विषय से ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये केवल) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 91.92% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 31 मई, 2023 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर DICGC अधिनियम, 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा का ₹54.16 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया है।

पैसा कैसे मिलेगा?
जिनका पैसा इन बैंको में था वो 5 लाख रूपये DICGC द्वारा insured रहता है और वहां से वो अपना पैसा 5 लाख तक ले सकते है,