Guest Teacher: MP अतिथि शिक्षकों के लिए बुरी खबर, जल्द हो सकते यें शिक्षक विद्यालय से बाहर

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MP अतिथि शिक्षकों के लिए बुरी खबर, जल्द हो सकते यें शिक्षक विद्यालय से बाहर 

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कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी दी थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के लिए वेतन को डबल करते हुए। सभी 12 महीना के लिए वेतन देने की घोषणा की थी साथ में यह भी घोषणा की थी कि एक निश्चित तारीख को सभी अतिथि शिक्षकों के वेतन को डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी उसके करीब एक महीने भी पूरे नहीं हुए और उसके तुरंत बाद ही अब अतिथि शिक्षकों के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। जिसमें कुछ अतिथि शिक्षकों को अच्छा खासा झटका लग सकता है बताया जा रहा है कि जिनकी विद्यालयों में  जिस भी विषय के नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं थे उन स्कूलों मेंअतिथि शिक्षकों को मान्यता मिल गई थी। लेकिन अब सन 2019 और 21 मे संविदा परीक्षा में पास होने वाले शिक्षकों के लिए नियमित रूप से स्कूलों में मान्यता मिल गई है जिसके बाद से संबंधित विषय की अतिथि शिक्षकों को विद्यालय से निरस्त किया जाएगा। जिसके लिए बोर्ड ने स्कूलों के प्राचार्य के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

बोर्ड ने जारी किये आदेश

मध्य प्रदेश के शिक्षण संचनालय ने आज इस जारी करते हुए कहा है कि नियमित शिक्षक की उपस्थिति उपरांत अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाए। बोर्ड में आदेश जारी करते हुए अपने पत्र में कहा है कि  “संदर्भित पत्रानुसार नियमित शिक्षकों उपस्थिति उपरांत आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों के ऑनलाईन बिल जनरेट कर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गये थे। अतिथि शिक्षक पोर्टल प्राप्त जानकारी के अनुसार देखने में आया है, ि कि नियमित शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति उपरांत भी संकुल प्राचार्यों द्वारा अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल से नहीं किया गया है, जो कि शासनादेशों की अवहेलना एवं घोर अनियमितता का द्योतक है।

समस्त संकुल प्राचार्य को पुनः निर्देशित किया जाता है, कि जिन विद्यालयों में रिक्त पदो पर नियमित शिक्षकों की पदस्थापना हो चुकी है, ऐसे विद्यालयों से तत्काल अतिथि शिक्षकों के ऑनलाईन बिल जनरेट कर दो दिवस में कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार के प्रकरण भविष्य में पाये जाने की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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2 दिन मे बाद हो सकती है बहाली

जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि नियमित शिक्षकों की उपस्थिति के 2 दिन के बाद ही अतिथि शिक्षकों की बहाली कर दी जाए इसके लिए उनकी जल्दी से जल्दी प्राचार्य बिल जनरेट करके बाहर करें।

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