Bageshwar Dham : पंडित धीरेंद्र कृष्ण बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कोर्ट मे मचा बवाल, जज ने वकील से कहा जेल भेज दूंगा

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Bageshwar Dham: पंडित धीरेंद्र कृष्ण बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कोर्ट मे मचा बवाल, जज ने वकील से कहा जेल भेज दूंगा

बागेश्वर सरकार उर्फ़ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा के खिलाफ की गयी याचिका के दौरान कोर्ट के वकील और जज विवेक अग्रवाल के बीच बहस छिड़ गयी जिसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है।

दरअसल मामला बागेश्वर धाम सरकार की बालाघाट की कथा को लेकर था, जबलपुर हाई कोर्ट मे वकील ने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा को रोकने के लिए याचिका दर्ज करवाई थी उनका कहना था की बागेश्वर सरकार की इस कथा से वहाँ के आदिवासी समाज की भावना आहत होंगी और वहाँ पर पहले से ही आदवासी समाज का देव स्थल है जहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा होनी है। इसी सुनवाई के दौरान जज विवेक अग्रवाल को वकील के व्यहार पर निराश हो जाते है। जिसके बाद जज और वकील के बीच बहस होने लगती है, मामला यहाँ तक बढ़ गया की जबलपुर हाई कोर्ट के जज विवेक अग्रवाल ने वकील को जेल भेजनें तक की चेतावनी दे दी।

आदिवासी सर्व समाज की ओर से वकील ने को याचिका हाई कोर्ट मे दर्ज करवाई थी उसका मुख्य प्रश्न था की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा से आदिवासी समाज की धार्मिक भावना आहत होंगी इस सवाल के जवाब मे जज ने वकील से कहा की कैसे एक कथा होने से किसी भी समाज की भावना आहत हो सकती है उनकी मान्यतायें क्या है इस सवाल का जवाब वकील जेपी उद्दे अच्छे से नहीं दे पाए और जज से बहस भी करने लगे। जिसके बाद विवेक अग्रवाल नाराज हो जाते जी और वकील को फटकरते है और कहा की ऐसे बहस की तो यहाँ से सीधे जेल भेज दूंगा यही पूरी वकालत ख़त्म हो जायेगी।

वकील जेपी उद्दे की बहस यही नहीं रुकी और आंगे कहने लगेगा की सर अगर यहाँ कथा उस स्थान के अलावा कही और करवाई जाये तो इससे कोई विरोध नहीं होगा इसके जवाब मे कोर्ट ने कहा की आप यह फैसला करने वाले कौन होते है की कथा कहाँ होंगी और कहाँ नहीं होंगी इसके बाद वकील संविधान के नियम को सामने रखने लगता है जज विवेक अग्रवाल ने फिर से कहा की आप अच्छे बात कीजिये।

कंटेम्पट नोटिस इसु करने का दिया आदेश 

आंगे वकील द्वारा बदतमीजी से बात करने के कारण जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कंटेंप्ट ऑफ़ कोर्ट नोटिस को जारी करने का भी आदेश दिया लेकिन बाद मे इस आदेश को रोक दिया और नोटिस तो जारी नहीं किया कोर्ट द्वारा बार बार एक प्रश्न पूछे जाने पर भी इनके सवालों का जवाब वकील ने नहीं दिया और बदतमीजी से बात की इस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने वकील को रियादित दी की तुम्हे कोर्ट मे बात करने का तरीका मालूम नहीं है इस तरह की बातो पर आपको सीधे यही से जेल भेज दिया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह को बात करने से तुम सोच रहे हो को टीआरपी कमा लोगे लेकिन यह भी याद रखना की जब हम जेल भेज देंगे तो वकालत करना भूल जाओगे।

ख़ारिज की याचिका

बागेश्वर धाम सर्किट कथा को रोकने के लिए लगाई गयी इस याचिका को जबलपुर कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने पुख्ता सूचना ना होने के कारण इस इस याचिका को आंगे जब पूरी जानकारी जुटा लो तब फिर से वकालत करने का आदेश दिया। जबकि जिस दिन इस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा रोकने की याचिका की सुनवाई कोर्ट मे हो रही था उसके दूसरे ही दिन से श्री हनुमंत कथा का आयोजन बालाघाट मे होना था।

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